सरकार के नियमो को ताक पर रखकर खाध्यान का हो रहा परिवहन,
मेहगांव द्वार प्रदाय योजना में जिला प्रबंधक और केंद्र प्रभारी की सांठगांठ से खाद्यान्न भेजने में ट्रैक्टरों का प्रयोग किया जा रहा है,
जबकि वर्ष 2021 2023 के टेंडर में खाद्यान्न भेजने में ट्रैक्टर ट्रॉली का स्कंद करना किसी भी तरीके में मान्य नहीं किया जाएगा,
गेंहू-चावल को ले जाने और लाने के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली का उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है।
लेकिन उसके बावजूद भी मेहगांव मे धड़ल्लेै से ट्रैक्ट्र-ट्रॉली से खाद्यान्न को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा रहा है।
सरेआम सरकारी विभागों के आला अधिकारियों का आदेश का उल्लंघन किया गया है।
वहीं जिम्मेदार इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे है।
यहां बता दें, कि मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड के उप महाप्रबंधक (परिवहन) पवन राठी के द्वारा जारी किए गए आदेश में लिखा है, कि ‘उचित मूल्य दुकानों पर सामग्री पहुंचाने के कार्य में यदि परिस्थितिवश छोटे लोडिंग वाहनों की आश्वकयकता होने पर कंडिका 4.13 के अनुसान, जिला प्रबंधक की पूर्व अनुमति उपरांत ही उपयोग किए जा सकते है। ऐसे वाहनों की संपूर्ण जानकारी जिला कार्यालय में दी जाना होगी।
लेकिन ट्रैक्ट्र-ट्रॉली से स्कंंध का परिवहन किया जाना किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगा।‘
इस आदेश में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, कि किसी भी स्थिति में ट्रैक्टर ट्रॉलियों का पीडीएस वितरण सामग्री पहुंचाने में उपयोग नहीं किया जाएगा।
बावजूद इसके ऐसा किया जा रहा है परिवहन में ट्रैक्टर ट्रॉलियों से गेंहू, चावल को भेजा जा रहा है।
किसानों को कृषि कार्य करने के लिए ट्रैक्टंर को कई नियमों से छूट दी जाती है। उसके पंजीयन और अन्य मामलों में भी सरकारों की ओर से रियायत होती है।
टेक्टर सिर्फ खेती करने और खेती से संबंधित कार्य करने की अनुमति है।
महाप्रबंधक की ओर से दुकानों की सूची मांगी है इसमें से ऐसे स्थानों की जानकारी भी मांगी है जहां भारी वाहन नहीं पहुंच पा रहे है।
गिरजेश पचौरी पत्रकार मेहगांव मो.9926264754
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