इरफान अंसारी की रिपोर्ट
ट्रेफिक नियमों का उल्लंघन होने पर उल्लंघनकर्ता के घर भेजे जा रहे हैं ई-चालान

उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्रोजेक्ट ITMS के तहत शहर के वभिन्न चौराहों पर स्मार्ट कैमरों द्वारा सभी वाहनों पर नज़र रखी जा रही है। ट्रेफिक नियमों का उल्लंघन होने पर उल्लंघनकर्त्ता के घर ई-चालान भेजे जा रहे हैं। ई-चालान को 15 दिन की अवधि में भरना अनिवार्य है। अगर उल्लंघनकर्त्ता द्वारा 15 दिन की अवधि में ई चालान नहीं भरा जाता तो इन चालानो को उल्लंघनकर्त्ता के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही के तहत RC निरस्त व गाड़ी जप्त की जा रही है। प्रायः देखा जा रहा है की बहुत सारे वाहन मालिकों के मोबाइल नंबर RTO डेटाबेस में गलत होने के कारण, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। अतः वाहन मालिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मोबाइल नंबर त्ज्व् कार्यालय जा कर तुरंत अपडेट कराएँ अन्यथा उनकी RC निरस्त कर दी जाएगी। ई-चालान जमा करने की प्रक्रिया
- ई चालान किसी भी MPONLINE सेंटर पर जा कर जमा कराया जा सकता है ।
- MPONLINE की वेबसाईट (https://echallan-mponline-gov-in/) से भी जमा कराए जा सकते हैं।
- UMC Seva एप्प से भी ई चालान भरा जा सकता है।
- किसी भी जेनरिक QR कॉड स्कैन एप्प से ई चालान पर दिए गए QR कॉड को स्कैन करके भी ई चालान भरा जा सकता है।
कृपया ध्यान दें:-
ई-चालान का भुगतान सिर्फ ’ऑनलाइन ’ किया जा सकता है। नगद भुगतान का कोई भी प्रावधान नहीं है।
- MPONLINE सेवा शुल्क प्रति चालन मात्र 10/- रखा गया है। सेवा शुल्क दस रूपए से अधिक लेने पर फ़ोन नंबर रू 07556720200 पर शिकायत कर सकते हैं
कृपया निम्न लिखित नियमों का पालन करें व् सुरक्षित रहें ।
- हेलमेट पहन कर वाहन चलाएं
- रेड लाइट/लाल बत्ती पार न करें
- रेड लाइट होने पर अपना वाहन जे़बरा क्रासिंग से पहले सफ़ेद पट्टी से पहले रोकें
- ट्रिपल राइडिंग न करें
- सीट बेल्ट पहने
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