इरफान अंसारी रिपोर्टर
शहर में कुल 895 सत्यापन कराए गए तो वही चिमंगज थाना छेत्र में 70 से अधिक सत्यापन किए गए
चिमंगज
थाना प्रभारी जितेंद्र भास्कर ने जानकारी देते हुए बताया

शासन/प्रशासन उज्जैन द्वारा जारी निर्देशानुसार किरायदारो का सत्यापन कराया जाना है जरूरी
सत्यापन ना करवाएं जाने पर मकान मालिको के विरुद्ध होगी कड़ी कानूनी कार्यवाही। छेत्र में बीट प्रभारियों द्वारा अपील की जा रही है
उज्जैन पुलिस का सहयोग कर जागरूक नागरिक होने का परिचय दें
आगे जानकारी देते हुए बताया
उज्जैन शहर में चल रही विभिन्न गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए जनसामान्य के हित, जानमाल की सुरक्षा, लोकशांति एवम शहर में अपराधो की रोकथाम तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु शासन/ प्रशासन द्वारा आदेश जारी किए गए है। कई मकान मालिको द्वारा पुलिस वैरिफिकेशन करवाए बिना ही अपनी संपत्ति किराए पर दी जा रही है जिसके कारण असामाजिक एवम् अवांछनीय गतिविधियों को संचालित की जा सकती है। उक्त गतिविधियों को मद्देनजर रखते हुए निम्न आदेश जारी किए गए हैं।
छेत्र में टीम द्वारा कॉलोनाइजर, रहवासियों से जानकारी प्राप्त कर चिमंगज थाने के एस आई ,यादवेन्द्र सिंह परिहार,एस आई,करन खोवाल द्वारा छेत्र में घूमकर जाँच कर सत्यापन किया जा रहा है
1, सभी भूमि मालिकों को घर व अन्य संपत्ति किराए पर देने से पूर्व मालिक को किराएदार का पुलिस वैरिफिकेशन तथा पंजीकरण मुताबिक प्रोफार्मानुसार करवाना अनिवार्य है।
2, ऐसे व्यक्तियों की भी सूचना जो 02 सप्ताह से अधिक समय तक निवास कर रहे हो तत्काल संबंधित थाने को देना सुनिश्चित करे।
3, घरेलू नौकरों एवं व्यवसायिक नौकरों की सूचना संबंधित मालिका के द्वारा संबंधित थाने पर विहित प्रारूप में देने के उपरांत ही इन्हें रखा जायें।
4,निजी छात्रावासों में रह रहे छात्र एवं छात्राओं की सूचना विहित प्रारूप में संबंधित थाने को दी जावे।
5 भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों/कारीगरों की सूचना संबंधित ठेकेदार के द्वारा विहित प्रारूप में संबंधित थाने पर दी जायें।
6 पेइंग गेस्ट की सूचना संबंधित मकान मालिक द्वारा विहित प्रारूप में संबंधित थाने पर दी जाये इसके उपरांत ही पेइंग गेस्ट रखा जावे।
7,संबंधित पुलिस स्टेशन के माध्यम से अपनी जमीन, मकान व संपत्ति किराए पर देने से पूर्व अपने किराएदारो का पुलिस सत्यापन सुनिश्चित कर स्थानीय पुलिस स्टेशन में पंजीकृत करवाए।
उक्त आदेशों का उल्लंघन किए जाने पर मालिक के विरुद्ध वैधानिक रूप से कार्यवाही की जावेगी।
सत्यापन कराए जाने की प्रक्रिया
किरायेदारों के रूप में निवासरत प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी विस्तृत रूप से विहित प्रोफार्मा में भरवाई जा कर मय सत्यापित पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक आदि) , व फोटो के मकान मालिको के द्वारा ही थाने पर जमा की जावे ।
20.04.22 को कुल 895 मकान मालिको द्वारा किराएदारों के वेरिफिकेशन करवाए गए व उज्जैन शहर के सभी रहवासियों से अपील है कि उक्त आदेशों की अनुपालना कर कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करे व सत्यापन अनिवार्य रूप से करवाए
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