Chief Editor

Dharmendra Singh

Office address -: hanuman colony gole ka mandir gwalior (m.p.) Production office-:D304, 3rd floor sector 10 noida Delhi Mobile number-: 9806239561, 9425909162

May 2026
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
May 19, 2026

सच दिखाने की हिम्मत

*संदेह के आधार पर पुलिस ने भिंड के 3 लोगों कोकिया था गिरफ्तार*

ग्वालियर, 7 अगस्त। आपके शरीर का बाल कहीं टूट कर गिर जाए तो यह बहुत ही सामान्य सी बात है लेकिन अगर वही बाल आप को उम्र कैद की सजा दिलवा दे, तो यह अपने आप में चौंकाने वाला मामला हो जाएगा। ऐसा ही कुछ ग्वालियर में देखने को मिला है जहां तिहरे हत्याकांड के मामले में सिर्फ एक बाल ने आरोपी को उम्र कैद की सजा दिलवा दी।

ग्वालियर के चंद्र नगर में 6 अगस्त 2015 को तिहरे हत्याकांड की वारदात हुई थी। चंद्र नगर में रहने वाली महिला सरोज, उसके बेटे पवन और उसकी बहू रुचिर को अज्ञात लोगों ने घर के अंदर ही घुसकर मार दिया था और उनके घर के अंदर रखे हुए सोने-चांदी के जेवर लूटकर ले गए थे।

तिहरे हत्याकांड के बाद जब सरोज के पति कैलाश गुप्ता घर पहुंचे तो घर में अपने परिवार की तीन-तीन लाशें देखकर उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया और मौके से साक्ष्य जुटाए गए। मौके पर से कुछ बाल भी मिले, जिन्हें साक्ष्य के तौर पर पुलिस ने सुरक्षित कर लिया था।

संदेह के आधार पर पुलिस ने भिंड के तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम सूरज गुप्ता, रामदीन और इरफान थे। सूरज गुप्ता रिश्ते में कैलाश गुप्ता का भांजा लगता है। कैलाश गुप्ता ने अपने भांजे पर ही इस हत्याकांड का शक जाहिर किया था।

पुलिस ने सूरज गुप्ता और उसके दो साथियों को अपनी हिरासत में ले लिया था। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया था। कैलाश गुप्ता के घर से लूटा हुआ माल भी पुलिस ने आरोपियों से बरामद कर लिया था, लेकिन इरफान दोषी नहीं बन पा रहा था।

घटनास्थल पर कुछ बाल भी मिले थे। इन बाल का डीएनए टेस्ट करवाया गया ।यह डीएनए इरफान से मैच हो गया। जिसके बाद बाल की वजह से इरफान भी इस मामले में दोषी सिद्ध हो गया। इस तरह तिहरे हत्याकांड में सूरज गुप्ता, रामदीन और इरफान तीनों ही दोषी साबित हुए।
तीनों पर आरोप तय होने के बाद दोषी साबित होने पर ग्वालियर कोर्ट ने तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों आरोपियों पर 18-18 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस तरह सिर्फ एक बाल ने इरफान को उम्र कैद की सजा दिलवा दी।