
हरदा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर आरोपी दीपक पिता तायप्पा मसीह निवासी तिवारी कॉलोनी टिमरनी को 6 माह के लिये जिला बदर करने के आदेश जारी किये है। इसके अलावा उन्होने आरोपी अशोक पिता मांगीलाल खरे निवासी पोखरनी तथा संजय उर्फ संजू पिता अमृतलाल शर्मा निवासी सोडलपुर को 3-3 माह के लिये जिला बदर करने के आदेश जारी किये है। जारी आदेश अनुसार आरोपी निष्कासन अवधि में न केवल हरदा जिले में, साथ ही पड़ोसी जिलों होशंगाबाद, बैतूल,खंडवा, देवास व सीहोर की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट हरदा ✍

More Stories
समई पंचायत में खुलेआम वोट खरीदने का आरोप, कमल धावा से बंटी शराब
साउथ बस्तर पामेड़ में सरेंडर नक्सली पर मुखबिरी का आरोप लगाकर नक्सलियों ने की हत्या.
दिनांक 25.12.2025 *खरगोन पुलिस ने सराफा व्यापारी से धोखाधड़ी कर नकली सोना-चाँदी के आभूषण देकर असली आभूषण एवं नगदी लेकर फरार होने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया*