
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर तीन आरोपियों को जिला बदर करने के आदेश जारी किये है। उन्होने आरोपी बंटी उर्फ बलवीर पिता रघुवीर सिंह सलूजा उम्र 45 साल निवासी वार्ड क्रमांक 3 खिरकिया को 6 माह के लिये जिला बदर करने के आदेश जारी किये है। इसके अलावा ब्रजेश पिता मांगीलाल दुबे उम्र 35 साल निवासी वार्ड क्रमांक 10 फोकटपुरा खिरकिया तथा करण पिता नर्मदाप्रसाद कुचबंदिया उम्र 45 साल निवासी ग्राम गोंदागावखुर्द थाना टिमरनी को 3-3 माह के लिये जिला बदर करने के आदेश जारी किये है। जारी आदेश अनुसार आरोपी निष्कासन अवधि में न केवल हरदा जिले में, साथ ही पड़ोसी जिलों होशंगाबाद बैतूल खंडवा देवास सीहोर की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट हरदा✍

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