ब्यूरो चीप भुजबल जोगी
प्रभावित परिवारों को बेहतर पुनर्वासन सुनिश्चित करें- श्री भार्गव।
गढ़ाकोटा
आपचंद सिंचाई परियोजना से 12 हजार एकड़ में सिंचाई सुविधा मिलेगी।
प्रदेश के लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री गोपाल भार्गव की अध्यक्षता में आपचंद मध्यम सिंचाई परियोजना की पुनर्वासन एवं पुनर्विस्थापन, समिति की बैठक कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। मंत्री श्री भार्गव ने अधिकारियों को परियोजना से प्रभावित परिवारों के बेहतर पुर्नवास सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री क्षितिज सिंघल, एसडीएम श्रीमती सपना त्रिपाठी, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन अखिल बिलथरे, और समिति के सदस्यगण उपस्थित थे। बैठक में पुनर्वासन विस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया।
बैठक में बताया गया कि आपचंद परियोजना से 4830 हेक्टेयर ( लगभग 12 हजार एकड़ ) में सिंचाई होगी और इस पर 162 करोड 66 लाख रूपये की लागत आएगी। इससे 19 गांव, चनौआ, खुर्द, बरखेरा, गौतम, भौर-दहार, बसारी, बेलई, भटोली, कदला, कुमेरिया, बगरौन, चंदौली, मुर्गादरारिया, उमरा, चौका, चंद्रपुरा, बौरई, रतनारी, पहरेड, खनपुरा, घौघरा एवं परासिया के किसानों को सिंचाई सुविधा मिलेगी।
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन ने बताया कि परियोजना से जो कृषि भूमि डूब क्षेत्र में आएगी उसका मुआवजा बाजार दर से दोगुने रेट से दिया जाएगा। 4 गांव के लगभग 84 परिवार का पुनर्विस्थापन किया जाएगा। प्रभावित परिवारों को विभिन्न सहूलियत दी जाएगी। जिनमें क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुसी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा। ऐसे प्रत्येक प्रभावित परिवार, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। ऐसे प्रत्येक प्रभावित परिवार जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। पशु या छोटी दुकान रखने वाले प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता यथास्थिति, पशुबाडे या छोटी दुकान के निर्माण के लिए एक बारगी ऐसी रकम की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो समुचित सरकार द्वारा, न्यूनतम पच्चीस हजार रूपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए । किसी कारीगर छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति के प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब या ऐसे प्रभावित कुटुम्ब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर कृषिक भूमि या वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अस्वेच्छिक रूप से विस्थापित किया गया है . ऐसी रकम की एक बारगी वित्तीय सहायता पाएगा जो समुचित सरकार द्वारा न्यूनतम पच्चीस हजार रूपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए । प्रभावित कुटुबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए । प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक दिया जाएगा आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।
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