Chief Editor

Dharmendra Singh

Office address -: hanuman colony gole ka mandir gwalior (m.p.) Production office-:D304, 3rd floor sector 10 noida Delhi Mobile number-: 9806239561, 9425909162

May 2026
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
May 12, 2026

सच दिखाने की हिम्मत

ब्यूरो चीप भुजबल जोगी

गड़बड़ी पाए जाने पर स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई के साथ
जवाबदारी तय होगी कलेक्टर श्री दीपक आर्य

बस संचालक ड्राइवर, कंडक्टर का कराएं पुलिस वेरीफिकेशन,बसों का फिटनेस एवं वीडियो कैमरा होगा अनिवार्य: पुलिस अधीक्षक श्री तरुण नायक
ने निर्देश दिया है कि
पूरे जिले में शुरू होगी स्कूल बसों एवं वाहनों की चेकिंग
_
जिला प्रशासन, पुलिस, शिक्षा विभाग के संयुक्त दल द्वारा बसों की चेकिंग प्रारंभ की जाएगी। गड़बड़ी पाए जाने पर स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उक्त निर्देश कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने दिए है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री तरुण नायक, अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती सपना त्रिपाठी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विक्रम सिंह कुशवाहा, जिला शिक्षा अधिकारी श्री अखिलेश पाठक, जिला परिवहन अधिकारी श्री सुरेंद्र सिंह गौतम, सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
कलेक्टर ने कहा कि यह निर्देश समस्त जिले में तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। यदि किसी भी स्थिति में कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो बस संचालक के साथ-साथ दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक श्री तरुण नायक ने कहा कि बस संचालक ड्राइवर, कंडक्टर का पुलिस वेरीफिकेशन कराए एवं बसों का फिटनेस एवं वीडियो कैमरा अनिवार्य हो। उन्होंने कहा कि शिक्षा, परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग के संयुक्त दल द्वारा लगातार बसों की चेकिंग कर एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जावे।
पुलिस अधीक्षक श्री तरुण नायक द्वारा अभी हाल ही में 2 जिलों में स्कूल बसों में प्रकाश में आई घटनाओं को संज्ञान में लेकर सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि अभियान चलाकर अपने अपने थाना क्षेत्र के सभी स्कूलों में जाकर स्कूल बसों/अन्य वाहन जिनमे स्कूल के बच्चे आते जाते है, को चेक किया जावे। स्कूल प्रबंधन अधिकारियों एवं बस ऑपरेटर्स, चालक, परिचालक की मीटिंग लेकर सुरक्षा से संबंधित सभी विषयों पर समझाइश देकर आवश्यक निर्देश दे।
उन्होंने कहा कि बसों के ड्राइवर एवं अटेंडर का पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जावे। ,बच्चों के स्कूल आवागमन हेतु प्राइवेट वाहनों का भी पुलिस वेरिफिकेशन करवोकर संधारण करना स्कूल की जिम्मेदारी होगी। स्कूल बस वाहन चालक का पूर्व में किसी प्रकार का आपराधिक रिकॉर्ड न रहा हो, उसने पूर्व में किसी प्रकार से ही यातायात नियमों का उल्लंघन ना किया हो। ,जिन बसों अन्य वाहनों में छात्राएं सफर करती हैं, उनमें महिला अटेंडर होना आवश्यक है
यदि किसी कारण से बस या वाहन का ड्राइवर बदलता है तो उसका वेरिफिकेशन करवाने के बाद ही बदला जावे। बसों में सीसीटीवी कैमरे, दरवाजे, स्पीड गवर्नर, फर्स्ट एड किट ( जो कि एक्सपायर न हो ) फायर एक्सटिंग्विशर एवं फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से होना चाहिए ।
,बसों में बच्चों के लिए अटेंडर अनिवार्य रूप से होना चाहिए एवं इसकी जांच थाना पुलिस के द्वारा भी समय-समय पर निरंतर की जानी चाहिए। बच्चों को स्कूल हेतु आवागमन के सभी वाहन का संचालन अवैध रूप से लगी हुई गैस किट से न हो। यह सुनिश्चित किया जावे ,बच्चों को स्कूल जाने हेतु सभी वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चे न बैठे हो यह भी सुनिश्चित किया जाए। स्कूल के सामने ज़ेबरा क्रॉसिंग स्पीड ब्रेकर एवं साइन बोर्ड आदि लगे हो ।
किसी भी स्कूल की कोई भी बस/अन्य वाहन में किसी भी प्रकार के सुरक्षा मानकों की कमी पाए जाने पर स्कूल प्रबंधक को सभी मानकों को पूरा करने के उपरांत ही वाहन एंव चालक को नियुक्त करने के निर्देश दिए गये। साथ-साथ जिले के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि उक्त नियमो का पालन न करने वाले स्कूल प्रबंधन एवं वाहनों पर तुरंत सख्त कार्रवाई करें।