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October 20, 2025

सच दिखाने की हिम्मत

ब्यूरो चीफ संतोष प्रजापति

एमपी में अब सुबह 10 से शाम 6.30 बजे तक खुलेंगे यह दफ्तर, शासन ने जारी किए आदेश, लोगों को होगी सुविधा

एमपी में अब सुबह 10 से शाम 6.30 बजे तक खुलेंगे यह दफ्तर

पूरे मध्यप्रदेश में अब उप पंजीयक कार्यालय (sub registrar office) सुबह 10 बजे से शाम 6.30 तक खोले जाएंगे। समय में यह परिवर्तन 4 अक्टूबर 2022 तक किया गया है। श्राद्ध पक्ष में रजिस्ट्री में कमी आने और नवरात्र पर्व में इनमें बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। वहीं सर्विस प्रोवाइडर भी समय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। समय में बढ़ोतरी से रजिस्ट्री के स्लॉट भी बढ़ सकेंगे। इससे लोगों को सुविधा होगी। इस संबंध में महानिरीक्षक पंजीयन

प्रदेश के सभी परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन और समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक व जिला पंजीयकों को जारी आदेश में कहा गया है कि माह सितम्बर 2022 की 15 दिवस की श्राद्ध पक्ष अवधि में दस्तावेजों के पंजीयन में कमी आने से शासन के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सर्वविदित है कि नवरात्रि में पक्षकारों द्वारा अचल संपत्ति के दस्तावेजों का पंजीयन अधिक संख्या में कराया जाता है। इस वर्ष भी दिनांक 26. 09.2022 से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होने से नवरात्रि पर्व के दौरान अचल संपत्ति के दस्तावेजों के पंजीयन में वृद्धि की संभावना है। आम जनता एवं सर्विस प्रोवाइडर द्वारा भी नवरात्रि में कार्यालयीन समय एवं कार्यालयीन दिवस बढ़ाये जाने की मांग की जा रही है।

अतः शारदीय नवरात्रि पर्व की अवधि (दिनांक 26.09.2022 से 04.10.2022 तक) में प्रदेश के जनसामान्य को दस्तावेजों के पंजीयन कार्य में अधिक सुविधा देने एवं शासन के राजस्व को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश के समस्त उप पंजीयक कार्यालय दिनांक 26.09.2022 से 04.10.2022 तक की अवधि में (सार्वजनिक अवकाश दिवस दिनांक 01.10.2022 एवं 02.10.2022 को छोड़कर) कार्यालयीन दिवसों में स्लॉट संख्या में वृद्धि की जाकर कार्यालय प्रातः 10.00 बजे से सायं 06.30 बजे तक खोले जाने एवं पंजीयन कार्यालयों की कार्य आवश्यकता अनुसार प्रतिदिन स्लॉट की संख्या बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः प्रदेश के समस्त उप पंजीयक कार्यालय दिनांक 26.09.2022 से 04.10.2022 तक की अवधि हेतु प्रातः 10.00 बजे से सायं 06.30 बजे तक खोला जाना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार पंजीयन कार्यालय खोले जाने के संबंध में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हेतु जिला स्तर से प्रचार प्रसार करने को भी कहा गया है ताकि अधिकाधिक पक्षकार लाभ ले सकेंगे