ब्यूरो चीप भुजबल जोगी

सागर जिले में आगामी 6 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक दो पहिया चलाते समय अनिवार्य रूप हेलमेट धारण करने के लिए सागर पुलिस एक विशेष अभियान चलायेगी। पुलिस के इस अभियान में समस्त दो पहिया चालकों से सहयोग की अपील पुलिस अधीक्षक तरूण नायक ने की है।
प्रदेष के समस्त जिला पुलिस अधीक्षक को पुलिस मुख्यालय से इस संबंध में निर्देष प्राप्त हुए है, जिसमें दो पहिया वाहन पर हेलमेट धारण नहीं करने वाले वाहन चालकों के विरूध्द मोटरयान अधिनियम की धारा 128 एवं 129 का सख्ती से पालन करने हेतु उच्च न्यायालय जबलपुर प्राप्त से निर्देशों का पालन करवाने के लिए कहा गया है। निर्देषों में समस्त शासकीय/अर्ध शास. एवं प्राइवेट कार्यालय के प्रमुख को पत्र लिखकर सभी कर्मचारियों को (पीलियन राइडर सहित) हेलमेट धारण करने के संबंध में लिखित निर्देश जारी किये जाने के लिए कहा गया है। जिसके तहत हेलमेट धारण न करने वाले के विरूध्द सख्ती से कार्यवाही करते हुये कार्यालय में प्रवेश निरूध्द करने बाबत सख्त हिदायत दिये जाने को कहा गया है।
सभी स्कूल एवं कॉलेजो के प्रधान अध्यापक/प्रधान आचार्य, सभी छात्र-छात्राओं के अभिभावकों एवं कर्मचारियों को निर्देशित करे कि वह बच्चो को स्कूल/कॉलेज लेकर आते जाते समय आवश्यक रूप से हेलमेट पहने करें। साथ ही हेलमेट धारण न करने वाले अभिभावकों एवं छात्र-छात्राओं को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश निरूध्द करने सख्त हिदायत दिया जावे। इस संबंध में लिखित निर्देश जिला दण्डाधिकारी के माध्यम से जारी कराने के लिए कहा गया है।
सभी पेट्रोल पम्पों पर फ्लेक्स/बेनर के माध्यम से सभी दो पहिया मोटर वाहन चालकों एवं पीलियन राइडर को हेलमेट धारण करने के लिए पाबंद करने तथा पेट्रोल की आपूर्ति के दौरान वाहन चालकों को हेलमेट पहने पर ही पेट्रोल दिया जायेगा करेगे, ऐसे सख्त हिदायत देने के निर्देष दिए गए है। ताकि सभी हेलमेट पहन कर ही पेट्रोल पम्प आयें निर्देषो में कहा गया है कि स्थानीय निकाय जैसे ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम एवं कन्टनमेन्ट बोर्ड के माध्यम से, ठेके पर वाहनों की पार्किंग व्यवस्था, जहाँ यात्री बिना हेलमेट धारण किये हुये आकर वाहन पार्किंग में लगाते है, हेलमेट धारण करने पर ही उनकों वाहन पार्किंग की सुविधा दी जावे। ऐसे पार्किंग संचालकों को सख्त हिदायत दी जावे।
जिले में संचालित ऑटो मोबाईल शॉप पर बेनर/फ्लेक्स के माध्यम से हेलमेट धारण करने के संबंध में प्रचार-प्रसार करने। वाहन के विक्रय के समय सभी क्रेताओं को हेलमेट धारण करने के उपरान्त ही शोरूम से जाने के लिए निर्देशित किया जाये।
समस्त होटल, ढाबा, रेस्टोरेन्ट, मॉल आदि स्थानों पर फ्लेक्स एवं बेनर के माध्यम से के संबंध में प्रचार – प्रसार करने तथा हेलमेट धारण न करने वाले उपरोक्त स्थानों पर प्रवेश वर्जित किये जाने के बारे में सख्त हिदायत देने के लिए कहा गया है।
जिले के डायल 100 एवं शहर में लगे पी. ए. सिस्टम, व्ही. एम. एस. सिस्टम के माध्यम से हेलमेट धारण करने के संबंध में लगातार उद्घोषणा करने तथा प्रत्येक दो थानों के बीच, एक पी.ए. सिस्टम किराये पर लेकर आवश्यक रूप से हेलमेट धारण करने के संबंध में लगातार व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने के निर्देष दिए गए है।
जिला आबकारी विभाग द्वारा संचालित लाइसेंसी शराब की दुकानों पर एवं हाट बाजार के पार्किंग स्थलों पर भी हेलमेट धारण करने के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। स्थानीय टी.वी. चेनलों, इलेक्ट्रानिक, प्रिन्ट, और सोशल मीडिया के माध्यम से दो पहिया वाहन चालकों को आवश्यक रूप से हेलमेट धारण करने के लिए बाध्य करने के निर्देश भी दिये गये है।
उक्त समस्त कार्यवाही 5 अक्टूबर तक पूर्ण कर प्रथम पालन प्रतिवेदन 6 अक्टूबर तक भेजने के लिए कहा गया है। तत्पश्चात् 6 से 20 अक्टूबर विषेष अभियान चलाकर हेलमेट धारण नहीं करने वाले वाहन चालकों के विरूध्द कड़ाई से चालानी कार्यवाही कर प्रतिदिन की कार्यवाही से अवगत करवाने के निर्देश दिए गये है। विशेष अभियान के दौरान की गई सम्पूर्ण कार्यवाही का प्रतिवेदन 24.अक्टूबर तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत के लिए कहा गया है।
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