Chief Editor

Dharmendra Singh

Office address -: hanuman colony gole ka mandir gwalior (m.p.) Production office-:D304, 3rd floor sector 10 noida Delhi Mobile number-: 9806239561, 9425909162

April 2026
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
April 18, 2026

सच दिखाने की हिम्मत

शादी समारोह आयोजनकर्ता पर प्रकरण दर्ज*

कोरोना संक्रमण के चलते शासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध एवं नियमों को ताक पर रखकर शादी समारोह में ग्रामवासियों को बुलाकर संक्रमण के खतरे को दरकिनार कर लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डालने वाले के विरुद्ध पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई है।
दिनांक 22.04.2021 को पुलिस टीम द्वारा कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबीर द्वारा सुचना मिली कि ग्राम बासखेड़ी मे बनेसिह तंवर द्वारा कोरोना महामारी मे बिना अनुमति के उसके घर के बाहर लड़की की शादी का आना गोना कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें काफी लोग पुरूष, महिलायें, बालक बालिकायें टाटपट्टी पर पास पास बैठकर सोशल डिस्टेंशिंग का उल्लंघन करते भोजन कर रहे हैं।
सूचना पर हमराह बल के ग्राम बांसखेड़ी पहुंचकर देखा तो एक हरे रंग के मकान के सामने मे टेन्ट के भीतर 50 से 60 लोग बैठे है बगल के टेन्ट मे 30 से 40 लोग पुरूष, महिलायें, बालक बालिकायें टाटपट्टी पर पास पास बैठकर सोशल डिस्टेंशिंग का उल्लंघन करते हुये भोजन कर रहे हैं।
मौके पर आयोजन कर्ता बनेसिहं पिता चतरलाल तंवर निवासी ग्राम बांसखेडी जिन्होने पुछताछ मे उनकी लड़की संतोषबाई का शादी गोना राजलीबे करने का भोजन कार्यक्रम आज दिनांक 22.04.2021 को आयोजित कर सामूहिक भोजन कार्यक्रम ग्राम बांसखेड़ी संपूर्ण निवासीयों एवं रिस्तेदारों को आमंत्रित कर करना बताया। आयोजनकर्ता बनेसिंह तंवर से कोरोना महामारी मे शादी भोजन कार्यक्रम आयोजन करने की वैध प्रशासन की अनुमति मांगे पर नही होना बताया। बिना शासन कि वैध अनुमति के समारोह का आयोजन कर जनसामान्य की जिंदगी को खतरे में डालने के फलस्वरूप आरोपी बनेसिंह तंवर पिता चतरलाल तंवर नि बांसखेड़ी राजगढ़ का कृत्य जिला दण्डाधिकारी महोदय के आदेश क्र. 4656 एस डब्ल्यु/2021 राजगढ दिनांक 17/04/2021 व 4673/एस डब्ल्यु/2021 राजगढ दिनांक 21/04/2021 का उल्लंघन धारा 188 एवं 269,270 IPC एवं धारा 51 आपदा प्रबंधण अधिनियम का पाया जाने से अप.क्र. 205/21 धारा 188 एवं 269,270 IPC एवं धारा 51 आपदा प्रबंधण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर शादी के आयोजनकर्ता बनेसिंह पिता चतरलाल तंवर निवासी बांसखेडी राजगढ को गिर किया गया ।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक जे.बी.राय थाना प्रभारी थाना राजगढ, निरीक्षक राहुल रायकवार, सउनि कार्य हरिपुरी, प्रआर कार्यवाहक 539 शादाब खान, प्रआर कार्यवाहक 296 दिनेश गुर्जर एवं आर 520 ललित तोमर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

राजगढ़ से ब्यूरो चीफ अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट