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February 4, 2026

सच दिखाने की हिम्मत

षड़यंत्रपूर्वक तरीके से दोस्त की हत्या आग से जलाकर करने वाले आरोपियों को आजीवन कारावास की की सुनाई सजा ।हत्यारों पर 6500/- रूपये का ठोंका जुर्माना ,दोस्त की पत्नी से बुरी नीयत से छेड़छाड़ करना पड़ा महंगा

स्थान मध्य प्रदेश लोकेशन रायसेन

नरेन्द्र राय ब्यूरो चीफ

एंकर रायसेन।दोस्तों ने अपने ही दोस्त की साजिश रचकर पहले सिर कुचलकर उसे मौत के घाट उतार दिया।हत्या के साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से उसके शव पर पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर आरोपी मौके से फरार हो गए थे।इस षड्यंत्र पूर्ण किए गए एक दोस्त शेर सिंह शेरू की हत्याकांड का खुलासा करते हुए मजिस्ट्रेट ने हत्यारों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
माननीय न्यायालय वंदना जैन, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम रायसेन द्वारा पारित निर्णय में आरोपी गुड्डू मियां उर्फ गुडडू खान, आयु करीब 35 वर्ष, पुत्र स्व. अब्दुल अजीज, अजीम खान, आयु करीब 27 वर्ष, पुत्र स्व. अब्दुल अजीज, फारूख खान, आयु करीब 21 वर्ष, पुत्र स्वु. अब्‍दुल अजीज, सुभाष कर्मा, आयु करीब 20 वर्ष, पुत्र स्व. जुगल किशोर कर्मा सभी निवासी ग्राम गौतमपुर कालोनी, नूरगंज थाना नूरगंज के बताए गए हैं।चारों हत्यारों को भा.द.स. की धारा 302 में आजीवन कारावास, धारा 120बी में आजीवन कारावास, धारा 201 में तीन वर्ष का सश्रम कारावास ,अनु‍सूचति जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 6500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। इस मामले में शासन की ओर से अनिल कुमार मिश्रा, जिला लोक अभियोजन अधिकारी धनीराम विश्वकर्मा, विशेष लोक अभियोजक, जिला रायसेन ने पैरवी की।

अभियोजन के मुताबिक 11 जनवरी 2018 को सूरजसिंह हरिजन निवासी ग्राम गौतमपुर कालोनी थाना नूरगंज ने सूचना दी कि शेरसिंह उर्फ शेरू हरिजन उम्र 25 साल के घर से बिना बताये चले जाने की रिपोर्ट थाना नूरगंज में की गई थी ।जिस पर से गुम इन्सान क्र. 02/18 कायम किया जाकर तलाश की गई। दिनांक 13 जनवरी2018 को सूचनाकर्ता मनीराम शर्मा उम्र 52 साल, बीट गार्ड लाखा जुआर रेंज बरखेड़ा द्वारा एक अज्ञात व्यक्ति का अधजला शव चुरिया वाली पहाड़ी ग्राम केसलवाड़ा में पत्थरों के बीच पड़ा होने की सूचना मिलने पर धारा 174 जा.फौ. कायम कर मर्ग जांच के दौराज पंचायत नामा कार्यवाही ।पी.एस.एल. डाग स्‍क्‍वायड द्वारा घटना स्थल का मुआयना कराया गया। मृतक के शव का मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट भोपाल द्वारा पोस्टच मार्टम कराया गया मर्ग जांच से प्रथम दृष्टया अपराध धारा 302, 201 भा.द.वि. का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई । शव को दफन कराया गया। मेडिकल से प्राप्त कपड़ो के आधार पर गुम इन्सान 02/18 के सूचनाकर्ता सूरजसिंह द्वारा मृतक की पहचान अपने पुत्र शेरसिंह उर्फ शेरू के नाम से की गई। विवेचना के दौरान जानकारी प्राप्त होने से कि गुड्डू मियां ने अपने भाई के साथ मिलकर शेरू की हत्या की है।जानकारी के आधार पर विवेचक द्वारा सूचना की तस्दीक के लिए गुड्डू खान, अजीम खान को थाना तलब कर पूछताछ की गई। गुडडू ने अपने भाईयों फारूख, अजीम खान एक मित्र सुभाष कर्मा के साथ मिलकर शेरू की हत्या करना कुबूल किया। पूछताछ पर गुडडू ने बताया कि गांव का शेरसिंह उर्फ शेरू उसका मित्र था,।शेरू का उसके घर पर आना जाना था।शेरू ने उसकी पत्नी से बुरी नियत से छेड़छाड़ भी की थी, इसी बात पर वह शेरू से दुश्मनी रखने लगा था। उसकी पत्नी से शेरू छेड़छाड़ करता रहा।जिस कारण गुडडू ने अपने भाई फारूख को भोपाल से बुलवा ब लिया फारूख को सारी बात बताई और शेरू की हत्या की योजना बनाई और शेरू को नूरगंज चलने का कह कर अपने घर बुलाया ।5 जनवरी 2018 को योजनाबद्ध तरीके से फारूख, अजीम और सुभाष के साथ मिलकर शेरसिंह उर्फ शेरू की हत्या कर दी व लाश को चुरिया वाली पहाड़ी पर ले जाकर जला दिया एवं चेहरे पर पत्थर पटक कर पहचान मिटा दी। संदेही गुडडू, अजीम, फारूख एवं सुभाष कर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।