प्रकाश मालवीया की रिपोर्ट
• *शासकीय अनाज की कालाबाजारी करते 2 आरोपी गिरफ्तार*
• *आरोपियों के कब्जे से 20 क्विंटल 781 किलोग्राम चावल जप्त*
• *पिकअप कीमत लगभग 5,00,000/- रूपये व चावल कीमत लगभग 50,000/- रूपये जप्त*
• *कुल जप्तशुदा मश्रुका कीमत लगभग 5,50,000 /- रूपये*
पुलिस मुख्यालय व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इंदौर श्री हरिनारायणचारी मिश्र एवं उप.पुलिस महानिरीक्षक निमाड रेंज खरगोन श्री तिलकसिंह के निर्देशानुसार कोरोना महामारी में आवश्यक वस्तुओ की कालाबाजारी पर नजर रखने के साथ-साथ उसे रोकने हेतु निर्देशित किया गया था । उक्त निर्देशों के परिपालन में पुलिस अधीक्षक महोदय श्री शैलेन्द्र सिंह चैहान द्वारा अति. पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) खऱगोन श्री जितेन्द्र सिंह पवॉर, अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) डाँ. श्री नीरज चौरसिया के मार्गदर्शन में समस्त अनुभागो के अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) व थाना प्रभारीयो को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था ।
इसी तारतम्य में थाना बलकवाडा क्षेत्रानंतर्गत देहात भ्रमण के दौरान थाना प्रभारी बलकवाडा श्री वरुण तिवारी को मुखबीर सुचना प्राप्त हुई की महेन्द्र गुप्ता द्वारा शासकीय उचित मुल्य दुकान का शासकिय योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओ को वितरण किये जाने वाले चावल कम दाम पर खरीदकर खाद की थैलीयो मे भरकर, अपनी बुलेरो पिकअप क्रं. MP10 G1877 मे रखकर बामंदी बस स्टेण्ड चौराहे पर मय चालक के खडा है ।
मुखबीर से प्राप्त सुचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग मंडलेश्वर श्री ध्रुवराजसिंह चौहान व थाना प्रभारी बलकवाडा श्री वरुण तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया, टीम में उप निरीक्षक गोपाल सिंह बघेल, आर. 388 सुभाष, आर. 765 दिपक, आर. 791 दुर्गाविजय, आर. 554 अनिल को शामिल कर मुखबीर द्वारा बताये स्थान बामंदी बस स्टेण्ड चौराहे पर पहुचे व रोड किनारे से देखा गया कि, उक्त पिकअप रोड किनारे खडी है तथा पिकअप मे चालक व एक व्यक्ति बैठा है | पुलिस टीम द्वारा पिकअप को घेराबंदी कर दो व्यक्तियों को पकड़ा जिन्होंने अपने नाम महेन्द्र पिता गेंदालाल गुप्ता उम्र 58 साल निवासी बलकवाडा व चालक ने अपना नाम संजय पिता मदनलाल वर्मा जाति कहार उम्र 30 साल निवासी बलकवाडा का बताया व पिकअप वाहन महेन्द्र गुप्ता ने स्वयं का होना बताया | पिकअप वाहन को चेक करने पर पिकअप मे रखी बोरियो के संबंध मे बताया कि ग्राम बलकवाडा व आसपास के लोगो के नाम से शासकीय उचित मुल्य दुकान से लिये जाना पाया गया | चावल विभिन्न दिनो मे खरीदकर कुल 60 बोरियो मे भरकर कुल मात्रा 20 क्विंटल 781 किलोग्राम होकर चालक संजय के द्वारा वाहन चलाकर निमरानी मंडी मे बैचने हेतु जाना बताया | तथा चावल के संबंध मे कोई दस्तावेज का होना नही बताया | जिसे विधिवत जप्त कर दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना बलकवाडा पर अपराध क्र. 171/21 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया |
उक्त प्रकरण में थाना प्रभारी बलकवाडा श्री वरुण तिवारी के नेतृत्व में उप निरीक्षक गोपाल सिंह बघेल, आर. 388 सुभाष, आर. 765 दिपक, आर. 791 दुर्गाविजय, आर. 554 अनिल का विशेष योगदान रहा ।
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