लोकेसन = झिरनिया
रुपेश मोरे रिपोर्टर

खरगोन। आज दिनांक 21.02.2023 को श्री संजीव कुमार गुप्ता, विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मंडलेश्वर ने लोकायुक्त कार्यालय इंदौर के विशेष प्रकरण क्रमांक 10/ 2016 एवं अपराध क्रमांक 537/2015 में आरोपी नरेंद्र शर्मा उर्फ लाली, तत्कालीन अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सनावद को जुर्माना व सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
आरोपी द्वारा आवेदक प्रवीण सोलंकी निवासी नर्मदा विहार कॉलोनी सनावद से नर्मदा विहार कॉलोनी सनावद में निर्माणाधीन कमर्शियल बिल्डिंग के निर्माण पर लगी रोक हटाने के एवज में 25 लाख रुपए की मांग की गई थी। 31 अक्टूबर 2025 को लोकायुक्त पुलिस इंदौर ने 10 लाख रुपए रिश्वत राशि लेते हुए आरोपी नरेंद्र शर्मा उर्फ लाली को रंगे हाथों पकड़ा था। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी नरेंद्र शर्मा को धारा 7 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 50,000/- अर्थदंड से एवं अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास, धारा 13(1) डी, 13(2) में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 1,00,000/- अर्थदंड एवं अर्थदंड अदा न करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री प्रकाश सोलंकी विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गई।
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