
मुकेश अम्बे रिपोर्टर
बड़वानी 07 जून 2023/न्यायाधीष विषेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी श्रीमती सारिका गिरी षर्मा ने अपने फैसले मे नाबालिक पीड़िता के साथ आरोपी रवि उर्फ रोहित द्वारा दुष्कर्म करने के आरोप मे आरोपी को धारा 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 366 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5-5 सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी श्री दुष्यंतसिंह रावत द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री कीर्ति चैहान ने बताया कि 24 मार्च 2021 को अभियोक्त्री अपने परिवार वालो के साथ घर के बाहर सोयी थी, सुबह 5 बजे अभियोक्त्री की माॅ सो कर उठी और उसने अपने पति (अभियोक्त्री के पिता/फरियादी) को जगाया और बताया कि अभियोक्त्री घर में नहीं दिख रही है। आसपास व रिश्तेदारी में अभियोक्त्री की काफी तलाश की पर उसका कोई पता नही चला। तब फरियादी ने अपनी नाबालिक बेटी की गुमषुदगी की रिपोर्ट की। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी से अभियोक्त्री को दस्तयाब किया तब ज्ञात हुआ कि आरोपी अभियोक्त्री को अपने साथ मोटर साइकल ले गया व बाद में बस में बैठाकर किसी गांव में ले गया था और वहां पर एक टापरी बनाकर रहने लगे और वहां पर वह एक माह तक अभियोक्त्री के साथ बार-बार उसकी मर्जी के विरूद्ध दुष्कर्म करता रहा। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।
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