मृतिका सादिया को मिला इंसाफ
पत्नी को जिंदा जलाने वाले को आजीवन कारावास
खंडवा पत्नी को जिंदा जलाने के मामले में खंडवा न्यायालय ने पति सहित सास ससुर ननंद जेठ को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में सादिया को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका उसके पक्ष में गवाहों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई निभाई है। उसके बयान के आधार पर न्यायालय ने माना कि पति ने अपनी पत्नी को घासलेट डालकर जलाया था और उसका सहयोग मृतिका की सास ससुर जेठ ननंद ने सहयोग किया था। इससे उसकी मौत हुई। जबकि पति ने हत्या करने के बाद ऐसा घटनाक्रम रचा था जिससे कि यह प्रतीत हो की पत्नी की मौत हादसे के कारण हुई है।
रिश्तेदार का नाम ) 1 मोईनुद्दीन मृतिका का पिता का नाम पति सलामुद्दीन पतिका का ससुर
इरशाद मृतिका का जेठ
खातून बी मृतिका की सास
शबनम उर्फ मुन्नी मृतिका की ननंद इन सभी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है
घटना पर नजर डाले तो घटना कुछ वर्ष पूर्व की है जब बड़वानी निवासी
सादिया 26 वर्ष का विवाह खंडवा 16 खोली निवासी मोइनुद्दीन के साथ हुआ था विवाह के बाद से ही सादिया को प्रताड़ित किया जा रहा था पुलिस की जांच के अनुसार उस समय दीपक नागले और तहसीलदार अरविंद पाटीदार द्वारा इसकी जांच की गई थी मौका निरीक्षण करने पर पाया गया था कि मृतिका के द्वारा पहने गए अर्ध जले कपड़े बाथरूम में पड़े हुए खून का नमूना अंजलि एवं माचिस की तिलिया केरोसिन के सैंपल मृतिका के द्वारा पहने गए कपड़े एक सिलेटी कलर की बाल्टी जली हुई वजह सबूत में गवाहों के पक्ष जप्त की गई मृतिका का शव पंचनामा के प्रचार पोस्टमार्टम के लिए भेज कर डॉक्टरों के दल से पोस्टमार्टम करवाया गया जांच के दौरान मेरे द्वारा मृतिका के मायके पक्ष के पिता हाजी फिरोज निवासी अंजड़ जिला बड़वानी मां शकीला भी पति हाजी फिरोज भाई सहित अन्य आस-पड़ोस के लोगों के बयान दर्ज किए गए थे पूछताछ कथन एवं घटनास्थल की कार्रवाई एवं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर पाया गया कि मृतिकासादिया बिपति मोइनुद्दीन उर्फ 26 वर्ष जाति मुसलमान 16 खोली गंज बाजार का विवाह सामाजिक रीति रिवाज से दिनांक 18 अप्रैल 2013 को मोइनुद्दीन निवासी खंडवा के साथ हुआ था पति के बड़े भाई इरशाद की पत्नी नजमा को 6 लड़कियां पैदा हुई थी तथा मृतिका को एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई थी नजमा की मृत्यु करीब 8 माह पूर्व हो जाने के पश्चात सभी बच्चों की देखभाल की जवाबदारी परिवार वालों ने मृतिका
सादिया पर डाल दी थी तथा इसी बात को लेकर मृतिका के पति सास ससुर जेठ ननंद द्वारा सादिया को प्रताड़ित और ताना कशी करते थे और पति द्वारा मारपीट भी की जाती थी दिनांक 24 चार 2018 को इरशाद पिता सलामुद्दीन 16 खोली ने थाने सिटी कोतवाली पर मरती का की जलने के कारण मृत्यु होने की सूचना दी थी जिस पर मर्ग पंजीबद्ध किया गया था मृतिका की मृत्यु अत्यधिक जलने के कारण होना बताई गई मृतिका के मायके पक्ष के लोगों द्वारा मृतिका को मारपीट कर जला देने की बात के बयान दर्ज प्रकरण दर्ज किया गया था जांच से प्रथम दृष्टा प्रकरण धारा 302 498 ए 323 34 की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था।।।
खंडवा से शेख़ आसिफ की रिपोर्ट
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