Chief Editor

Dharmendra Singh

Office address -: hanuman colony gole ka mandir gwalior (m.p.) Production office-:D304, 3rd floor sector 10 noida Delhi Mobile number-: 9806239561, 9425909162

October 2025
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
October 19, 2025

सच दिखाने की हिम्मत

पांढुर्ना में गोटमार मेले के दौरान लोक शांति और मानव जीवन की सुरक्षा बनाये रखने के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

बुद्ध नाथ चौहान रिपोर्टर

छिन्दवाड़ा/ पांढुर्ना में शुक्रवार को जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनोज पुष्प द्वारा म.प्र.मानव अधिकार आयोग की अनुशंसाओं के पालन के साथ ही पांढुर्णा में गोटमार मेले के दौरान लोक शांति और मानव जीवन की सुरक्षा बनाये रखने के उद्देश्य से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जिले के पांढुर्णा नगर में 14 सितंबर की प्रात: 8 बजे से 16 सितंबर को प्रात: 8 बजे तक के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूध्द भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री पुष्प द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अंतर्गत संपूर्ण नगरपालिका क्षेत्र पांढुर्णा एवं गोटमार मेला क्षेत्र पांढुर्णा में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के घातक हथियार जैसे चाकू, लोहे की छड़, लाठी, तलवार, भाला, बरछी, फरसा, गंडासा व आग्नेय शस्त्रों, पत्थर, गोफन को लेकर चलना, उनका गोटमार के लिये उपयोग करना और सार्वजनिक प्रदर्शन करना प्रतिबंधित रहेगा । ग्राम सांवरगांव और पांढुर्ना के मध्य स्थित मेला स्थल के पहुंच मार्ग, गुजरी चौक से हनुमन्ती वार्ड और ग्राम बम्हनी की ओर जाने वाले मार्ग पर मार्ग के दोनों ओर अस्थाई दुकानें लगाया जाना प्रतिबंधित रहेगा। ग्राम सांवरगांव और पांढुर्णा के मध्य स्थित मेला स्थल व मेला स्थल के दोनों ओर के 500 मीटर की परिधि में स्थित पांढुर्णा और सांवरगांव क्षेत्र के अम्बेडकर वार्ड, भवानी वार्ड, अम्बा वार्ड, सुभाष वार्ड, राधाकृष्ण वार्ड व हनुमंती वार्ड में किसी भी प्रकार के पत्थरों के परिवहन, एकत्रीकरण और पत्थर का गोटमार खेल में उपयोग प्रतिबंधित रहेगा । इसी प्रकार ग्राम सांवरगांव और पांढुर्णा के मध्य स्थित मेला स्थल एवं मेला स्थल के दोनों ओर के 500 मीटर की परिधि में स्थित पांढुर्णा और सांवरगांव क्षेत्र के अम्बेडकर वार्ड, भवानी वार्ड, अम्बा वार्ड, सुभाष वार्ड, राधाकृष्ण वार्ड व हनुमंती वार्ड में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र, डी.जे. और उच्च तीव्रता के वाद्य यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा । इन स्थलों पर बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश भी प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश शासकीय/अर्ध्दशासकीय निकायों के सुरक्षा कर्मियों, पुलिस कर्मियों, विशेष पुलिस कर्मियों एवं ऐसे शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें जिला प्रशासन अथवा पुलिस प्रशासन द्वारा गोटमार मेले के दौरान शांति व सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिये नियुक्त किया गया हो । चूंकि वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाये, इसलिये यह आदेश एकपक्षीय तौर पर पारित किया गया है। उन्होंने लोक सूचना के लिये स्थानीय तहसीलदार पांढुर्णा और सहायक संचालक जनसंपर्क को इस संबंध में पर्याप्त प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये हैं ।