Chief Editor

Dharmendra Singh

Office address -: hanuman colony gole ka mandir gwalior (m.p.) Production office-:D304, 3rd floor sector 10 noida Delhi Mobile number-: 9806239561, 9425909162

January 2026
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
January 1, 2026

सच दिखाने की हिम्मत

◼️मतदान के 23 दिन बाद मतदान का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने वाले के विरुद्ध दर्ज हुई प्राथमिकी

अभिषेक नायक की खास रिपोर्ट

मतदान की गोपनीयता भंग करने का मामला,कटनी जिले की स्लीमनाबाद थाना में एफआईआर दर्ज

◼️भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 128 के तहत प्रकरण हुआ दर्ज

➡️ कटनी – संसदीय निर्वाचन क्षेत्र खजुराहो अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र – 94 बहोरीबंद मे 26 अप्रैल को मतदान के दौरान मतदान केन्द्र क्रमांक 141 के मतदान कक्ष के अंदर का वोट डालने का वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड कर मतदान केन्द्र की गोपनीयता भंग करने के मामले में पीठासीन अधिकारी पंकज पटेल निवासी पन्ना मोड़ कुठला की सूचना पर स्लीमनाबाद पुलिस थाना में मतदाता पंकज साहू निवासी स्लीमनाबाद के खिलाफ शनिवार 18 मई को एफ.आई.आर दर्ज की गई है।

ये है मामला पीठासीन अधिकारी पंकज पटेल के द्वारा थाना प्रभारी स्लीमनाबाद को आवेदन प्रस्तुत कर उल्लेख किया गया है कि जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेशानुसार उनकी ड्यूटी पीठासीन अधिकारी के पद पर शासकीय हाई स्कूल भवन स्लीमनाबाद के मतदान केन्द्र क्रमांक 141 में मतदान दल पी - 1 दिलीप कुमार द्विवेदी, पी-2 मंगल सिंह गौंड एवं पी-3 अजय मसीह के साथ लगी थी।

शनिवार को किया वीडियो वायरल एस.डी.एम एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर बहोरीबंद ने पीठासीन अधिकारी पंकज पटेल को बताया कि मतदाता पंकज साहू द्वारा मतदान दिवस 26 अप्रैल को मतदान प्रारंभ के समय प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच ई.व्ही.एम मशीन में वोट डालने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शनिवार 18 मई को दोपहर करीब सवा दो बजे को अपलोड कर सार्वजनिक किया गया है। जिससे मतदान की गोपनीयता भंग हुई है। इसके लिए पंकज साहू निवासी स्लीनाबाद के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

इन धाराओं के तहत दर्ज हुई प्राथमिकी पीठासीन अधिकारी पंकज पटेल के आवेदन पर शनिवार को स्लीमनाबाद पुलिस थाना में मतदाता पंकज साहू निवासी स्लीमनाबाद के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, 1989 की धारा 128 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।