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Dharmendra Singh

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February 15, 2026

सच दिखाने की हिम्मत

अजय वर्मा की रिपोर्ट


नाबालिग लड़की को शादी करने का झांसा देकर भगा ले जाने वाले आरोपी को ब्यावरा(शहर) पुलिस ने 6 घंटे के अंदर दबोचा
महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध घटित अपराधों में त्वरित संज्ञान लेकर कार्यवाही के तहत पुलिस टीम के प्रयासों के चलते जिला पुलिस कप्तान के नेतृत्व में थाना ब्यावरा शहर पुलिस टीम ने अपहृत नाबालिग बालिका के आरोपी की गिरफ्तारी हेतु जिले में जारी अभियान के तहत लगातार कार्यवाही की
इसी तारतम्य में नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर अपहरण करने वाले आरोपी को थाना ब्यावरा शहर पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार।
दिनांक 28.10.2021 को थाना ब्यावरा शहर के अपराध क्रमांक 626/2021 धारा 363 भादवि मे अपहृता की दस्यतायबी के संबंध निर्देशित किया गया है। जिसके पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजगढ़ मनकामना प्रसाद के निर्देशन में व एसडीओपी ब्यावरा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी ब्यावरा(शहर) राजपाल सिहं राठौर के नेतृत्व में ब्यावरा(शहर) पुलिस द्वारा अपहरण के मामले में आरोपी आमिर अली उर्फ सोनू उम्र 20 साल निवासी माता मण्ड ब्यावरा मुन्नू उर्फ मुनअल खान उम्र 22 साल निवासी नागर मोहल्ला राजगढ़, शाहरूख खाॅंन उम्र 25 साल निवासी छिपा बड़ोद बारां हाल अकलेरा राजस्थान को काल डिटेल व मुखबिर के आधार पर दबोच लिया गया। दिनांक 28.10.2021 को फरियादी ने थाना उपस्थित आकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक 28.10.2021 को उसकी पुत्री को शाम 18.30 बजे करीब घर से बिना बताये कही चली गई थी जो वापस नहीं आयी तथा लड़की को आमिर अली उर्फ सोनू उम्र 20 साल निवासी माता मण्ड ब्यावरा द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने का संदेह व्यक्त किया। जो रिपोर्ट पर अप. क्रं. 626/2021 धारा 363 भादवि का पंजीवद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया। लड़की की पतारसी हेतु पुलिस टीम रवाना की गयी। पतारसी के दौरान मुखबीर की सूचना पर आरोपी आमिर अली उर्फ सोनू उम्र 20 साल निवासी माता मण्ड ब्यावरा का अकलेरा जिला झालावाड़ राजस्थान मे शाहरूख खाॅंन के किराये के कमरे में आमिर अली मय अपहृता के उपस्थित मिला जो अपहृता को दस्तयाब किया गया एवं दोनो अमीर अली एवं शारूख को पुछताछ करते उन्होने मुन्नू उर्फ मुनअल खान उम्र 22 साल निवासी नागर मोहल्ला राजगढ़, द्वारा अकलेरा मे छोडना बताया तथा जिसे हिरासत मे लिया गया तथा पीड़िता के कथनो पर धारा 366, 368, 376(2)एन भादवि एवं 3/4 पक्सो एक्ट का इजाफा किया गया। उक्त सभी को हिरासत मे लिया जाकर पुछताछ की गई, आरोपीगणो को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय मे पेश किया गया।
उक्त सराहनीय कार्य मे राजपाल सिहं राठौर थाना प्रभारी ब्यावरा (शहर), उप निरीक्षक जगदीश गोयल, उप निरीक्षक रजनीश सिरोठिया, उप निरीक्षक संध्या रघूवंशी, सउनि रमेश यादव डी.एस.बी. प्र.आर.544 शैलेन्द्र सिहं बैस, आर.656 संदीप दातरे, आर.759 दिनेश किरार, आर.50 रवि मौर्य, आर.890 चंन्द्रश कुशवाहा, सायबर सेल प्रभारी विनोद मीणा, आर.शशांक यादव, तथा उक्त घटना से क्षैत्र मे तनाव की स्थिति निर्मित होने से शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु थाना ब्यावरा (शहर), थाना देहात ब्यावरा, थाना सुठालिया, थाना कोतवाली के स्टाफ की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही ।