Chief Editor

Dharmendra Singh

Office address -: hanuman colony gole ka mandir gwalior (m.p.) Production office-:D304, 3rd floor sector 10 noida Delhi Mobile number-: 9806239561, 9425909162

June 2025
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
June 19, 2025

सच दिखाने की हिम्मत

मुकेश अधिकारी रिपोर्टर


नशाखोरों व अड़ीबाजी डाल कर अपना प्रभाव जमाने वाले के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध
अड़ीबाजी के आरोपियों को किया 24 घण्टे के अंदर गिरफ्तार
फरियादी से अडीबाजी कर शराब पीने के लिये दादागिरी करते हुये रूपये पैसे एंठना ।
1.आरोपी ईश्वर सिंह राजपूत, 2. राजू उर्फ राजेन्द्रसिंह सर्व निवासी धुंआखेड़ी थाना तलेन के विरूध्द अपराध क्रमांक 432/2021 धारा 327, 34 भादवि का पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपीगण को अपराध पंजीबद्ध होने के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया है जिन्हें माननीय न्यायालय पेश किया गया ।
विदित रहे कि दिनांक 15.12.21 को फरियादी जीतू पिता देवीसिंह राय उम्र 22 साल देशी शराब दुकान ग्राम बमोरी ने थाना तलेन उपस्थित आकर रिपोर्ट किया कि मै उपरोक्त लिखाये पते पर रहकर ग्राम बामोरी की देशी शराब दुकान का सेल्स मैन हूँ वही पर रहकर दुकान दारी करता हूँ कि ग्राम धुआखेड़ी का ईश्वर सिंह रोजाना दुकान पर आकर शराब लेता है कि आज दिनाँक 15/12/21 को ईश्वर अपने साथी राजू उर्फ राजेन्द्र सिंह निवासी धुआखेड़ी वाले के साथ करीब 8 बजे रात्री मे मेरी दुकान मे आये व दोनों हाथ में डंडा लिये थे बोले कि हमको शराब पीना है 2,000/- रुपये दो कहकर अड़ी बाजी करने लगे मैने कहा कि मैं क्यों आपको रुपया दूँगा तो दोनों बोले कि हमको नही जानते हम यहाँ के कौन लोग है तुम्हारी दुकान धुसेड देगें । मैंने कहां भैया मै दुकान का मालिक नही हूँ मै तो एक छोटा कर्मचारी हूँ मै आपको कहा से रुपये दूँगा तब दोनों लोग मादर चोद बहन चोद की गालिया देने लगे रुपया नही देने पर ईश्वर व राजू ने मुझे झापड़ व डंडे से मारपीट किये जिससे मेरे गाल दोनों जाघ व पीठ मे चोट आई है गवाह अर्जुन पिता हरिसिंह , सचिन दांगी है जिन्होने घटना को देखी सुनी है ।
नोट- आरोपी ईश्वर सिंह निवासी ग्राम धुंआखेडी के विरुद्ध पूर्व मे थाना हाजा पर अप क्र 471/13 धारा – 34 आबकारी एक्ट, 184/13 धारा – 34(2) आबकारी एक्ट, 186/16 धारा – 341, 323, 506 भादवि, 199/17 धारा – 294, 323, 506 भादवि, 3(1) ,3(2) एससी/एसटी एक्ट , 154/20 धारा – 294, 323, 506 भादवि, 3(1) ,3(2) एससी/एसटी एक्ट के पंजीबद्ध हैं ।

थाना प्रभारी तलेन ने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर तत्काल एक पुलिस टीम बनाकर आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु रवाना किया जिसने अपराध पंजीबद्ध होने के पश्चात त्वरित आरोपियों कि गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय सारंगपुर पेश किये ।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी तलेन उनि उमाशंकर मुकाती, सउनि अशोक कटारिया, सउनि जी.पी. पटेल, आर. 828 खेमसिंह जाट, आर. 720 भानू अहिरवार, आर. 195 संजय चौहान, आर. 119 राहुल कारपेन्टर, आर. 1026 राहुल परमार , सैनिक 60 लालसिंह यादव, सैनिक 259 संजय सक्तावत की महत्वपूर्ण भूमिका रही।