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October 20, 2025

सच दिखाने की हिम्मत

GO कोरोना GO कलेक्टर अमनबीर सिंह बैस की कलम के आदेश से जिले में सम्पूर्ण लॉक डाउन अगले आदेश तक दैनिक दिन चर्या रहेगी प्रभावित .

ब्रेकिंग न्यूज़ ,,, GO कोरोना GO

कलेक्टर अमनबीर सिंह बैस की कलम के आदेश से जिले में सम्पूर्ण लॉक डाउन अगले आदेश तक दैनिक दिन चर्या रहेगी प्रभावित .
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जिला बैतूल में 9 अप्रैल की शाम 6 बजे से 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक सम्पूर्ण लॉक डाउन रहेगा
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जिले मे सभी धर्मिक स्थल भी रहेंगे प्रभावित आमजन का आनाजाना रहेगा मना …
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शासकीय कार्यलय रहेंगे 31 जुलाई तक प्रभावित
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न्यूज़ 24×7 इंडिया जिला ब्युरो योगेश गुप्ता ✍🏻 GO कोरोना GO ,, 8305413100
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बैतुल । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अमनबीर सिंह बैस ने गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गए । आदेश पर अपनी मुहर लगा दी है कलेक्टर ने अपने आदेश में गृह मंत्रालय द्वारा देर जारी आदेश को यथावत रखते हुए जिले बैतूल की राजस्व सीमा मे 9 अप्रेल दिन शुक्रवार देर शाम 6:00 बजे से 19 अप्रैल दिन सोमवार सुबह 6:00 बजेेेे तक शहर नगरीय एवं ग्रामीण इलाको में लॉकडाउन के आदेश जारी कर दिए हैं .

क्या है आदेश अनुसार नियमावली ,,,,, और कौन कौन रहेंगे लॉक डाउन के प्रतिबंध से मुक्त .

* इस दौरान दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर्स प्रात: 6 बजे से प्रात: 9 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे ।

* जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों में कार्य दिवस सप्ताह में 05 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) निर्धारित किए गये हैं . शनिवार एवं रविवार को समस्त शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे . कार्यालयीन समय प्रात: 10 बजे से सायं 6 बजे तक नियत होगा. उक्त आदेश 31 जुलाई 2021 तक प्रभावशील रहेंगे.

* लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी गाइड लाइन्स के अनुसार हॉटस्पॉट /कन्टेनमेंट जोन में आवाजाही पर समस्त प्रतिबंध लागू होंगे .जो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की गाइड लाइन्स में उल्लेखित हैं.

* जिले के सभी धार्मिक स्थलों पर आमजन का आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा. मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरूद्वारा आदि की समिति के पुजारी, मौलवी, पादरी, ज्ञानी जी (5 की संख्या से कम) द्वारा पूजापाठ की जा सकेगी .

* जिले में समस्त सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे . इस अवधि में आने वाले समस्त त्यौहार प्रतीकात्मक रूप से मनाए जाएंगे .विशेष परिस्थिति में संबंधित अनुविभागीय मजिस्ट्रेट सह इंसिडेंट कमांडर से अनुमति प्राप्त की जा सकेगी .

* अत्यावश्यक परिवहन को छोडक़र सभी प्रकार का आम आवागमन/परिवहन प्रतिबंधित रहेगा.

जिन गतिविधियां को लॉकडाउन में प्रतिबंध से छूट रहेगी वो इस प्रकार है ….

* अन्य राज्यों से माल, सेवाओं का आवागमन।

*केमिस्ट, राशन दुकानें, अस्पताल, पेट्रोल पम्प, बैंक एवं एटीएम .

*एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड सेवाएं.

*.टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक/कर्मी.

*रेल्वे स्टेशन से आने एवं जाने वाले नागरिक.

* खाद्य एवं अत्यावश्यक सामग्री की दुकानों से होम डिलेवरी के माध्यम से सामग्री घर तक पहुंचाई जा सकेगी. दुकानों से आमजन को सामग्री का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा.

* दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर्स प्रात: 6 बजे से प्रात: 9 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.

*साप्ताहिक बाजार हाट प्रतिबंधित रहेगा. थोक सब्जी मंडी खुली रहेगी, थोक सब्जी मंडी से केवल फुटकर विके्रता द्वारा फल एवं सब्जियां खरीदकर फल एवं सब्जियां की विभिन्न रहवासी क्षेत्रों में होम डिलेवरी की जा सकेगी.

*औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा/तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों/कर्मचारियों का आवागमन की छूट, परिचय पत्र दिखाने पर दी जाएगी.

* केन्द्र एवं राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी/कर्मचारी का आवागमन की छूट परिचय पत्र दिखाने पर दी जाएगी.
शासकीय उपार्जन कार्य में छूट रहेगी.

* परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण को आवागमन की छूट परिचय पत्र दिखाने पर दी जाएगी.

* समस्त गैस एजेंसियां अपने निर्धारित समय पर खुली रहेंगी. गोडाउन से गैस सिलेंडर का वितरण नहीं किया जाएगा. गैस सिलेंडर की होम डिलेवरी किए जाने की छूट रहेगी। प्लांट से गोडाउन तक पहुंचने हेतु उपयोग में आने वाले वाहनों को आने-जाने की छूट रहेगी।

* इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, टेलीकॉम, पोस्टल सेवाएं, परिचय पत्र दिखाने पर प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।

* कोविड-19 की रोकथाम एवं बचाव हेतु केन्द्र शासन/राज्य शासन तथा जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाना बंधनकारी होगा।

* यह आदेश आम जनता को संबोधित है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 तथा एपिडेमिक एक्ट 1897 के तहत मप्र शासन द्वारा जारी किए गए विनियम दिनांक 23 मार्च 2020 की कंडिका-10 के अंतर्गत उल्लेखित विधि प्रावधानों अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होकर आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावी रहेगा .

बैतूल से योगेश गुप्ता की रिपोर्ट