संतोष प्रजापति ब्यूरो चीफ
लापरवाह वाहन चालक को हुई दो साल सजा

प्रकरण क्रमांक 735/18 शासन विरुद्ध के साई बाबू में आरोपी चालक के साई बाबू पिता चंद्रअ प्पा ,उम्र -63 वर्ष ,निवासी-सिविल लाईन,नारायण पैठ,तेलंगाना,को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुलताई ने भारतीय दंड संहिता की धारा 337 में 3 माह का कारावास और 500 रुपए का जुर्माना तथा धारा 338 मे आहत सेजल के लिए 2 साल के कारावास,आहत राजेंद्र के लिए 2 साल के कारावास और रेणुका के लिए 2 साल के कारावास और 1000-1000 कुल 3000 रुपये, इस प्रकार कुल 3500 रुपये के जुर्माने से से दंडित किया , प्रकरण में धर्मेश शर्मा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मुलताई के द्वारा अभियोजन का संचालन किया गया।
घटना का विवरण फरियादी अशोक रत्नपारखी ने थाना मुलताई मे रिपोर्ट की कि दिनांक 15/07/18 राजेंद्र रत्नपारखी अपने परिवार सहित नारायण पिपला वार सौसर से पांढुरना होते हुए बिरुल बाजार जा रहा था मालेगांव एनएच 47 पेट्रोल पंप के पास पेट्रोल डलवाने हेतु गाड़ी टर्न करते समय मुलताई तरफ से वाहन क्रमांक AP 05BS0005 फॉरच्यूनर चालक द्वारा तेजी व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर लाया और उसने राजेंद्र की गाड़ी क्रमांक mh 47 ac2941को टक्कर मार दी जिससे उसमें सवार सेजल को सिर व हाथ में,रेणुका को पैर व कंधे में,सोनाली को कमर में और राजेंद्र को पैर व हाथ में चोट आई जिसके आधार पर उक्त वाहन चालक विरुद्ध अपराध क्रमांक 517/18 अंतर्गत धारा 279,337,338,(तीन काउंट) भारतीय दंड संहिता के तहत पंजीवद्ध कर विवेचना मे लिया और आरोपी के विरूद्ध विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया ।

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