ब्योरो चीफ संतोष प्रजापति बैतूल
बार बार बलात्कार करने वाले आरोपी को 15 वर्ष का कठोर कारावास
17 वर्ष 9 माह की अवयस्क बालिका को बहका कर व्यपहरण कर उसे सदोष रूप से छुपाने तथा उसके साथ बार-बार बलात्कार करने वाले आरोपीगण को 15 वर्ष का कठोर कारावास एवं 11000/- रू के अर्थदण्ड से दंडित कियाः-
न्यायाधीष, (पॉक्सो एक्ट) ने थाना कोतवाली बैतूल क्षेत्र के अंतर्गत 17 वर्ष 9 माह की अवयस्क बालिका को बहका कर व्यपहरण कर उसे सदोष रूप से छुपाने तथा उसके साथ बार-बार बलात्कार करने वाले आरोपीगण वर्दीचंद उर्फ बरदी चंद उर्फ पप्पू पाटिदार पिता शंभुलाल पाटिदार, उम्र-25 वर्ष निवासी ग्राम अमरापुरा पोस्ट सोनी थाना मल्हारगढ़ जिला मंदसौर म.प्र. को धारा 376(2)(एन) भादवि एवं धारा 5एल/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दोषी पाते हुये 15 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20000/- रू का जुर्माना एवं धारा 368 भादवि के अपराध में दोषी पाते हुये 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000/- रू के जुर्माने एवं अभियुक्त मुकंुदीलाल उर्फ बालमुकंुद पाटिदार पिता ईष्वरलाल पाटीदार, उम्र-45 वर्ष निवासी ग्राम जैतपुरा थाना मल्हारगढ़ जिला मंदसौर म.प्र.को धारा 17 सहपठित धारा 5एल/6 पॉक्सो एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000/- रू के अर्थदण्ड एवं धारा 368 भादवि के अपराध में दोषीपाते हुये 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000/- रू के अर्थदण्ड तथा अभियुक्त कविता यादव पति मदनलाल यादव उम्र-35 वर्ष निवासी मोतीवार्ड टिकारी बैतूल गौली मोहल्ला बैतूल म्र.प्र. को धारा 366 भादवि के अपराध में दोषी पाते हुये 5 वर्ष का दोषी पाते हुये 2000/- रू के अर्थदण्ड एवं धारा 363 भादवि के अपराध में दोषी पाते हुये 4 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000/- रू के जुर्माने से दंडित किया गया। प्रकरण में म.प्र. शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी/विषेष लोक अभियोजक श्री एस.पी.वर्मा एवं अनन्य विषेष लोक अभियोजक श्री ओमप्रकाष सूर्यवंषी के द्वारा पैरवी की गयी।
घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि थाना कोतवाली में दिनांक 06.03.2018 को पीड़िता के पिता ने घर से गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसके बाद दिनांक 17.03.2018 को इस आषय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 04.03.2018 को शाम लगभग 4 बजे वह और उसकी पत्नि मजदूरी करने गांधी चौक गये थे। उस वक्त 16 वर्षीय पीड़िता घर पर ही थी दुसरे दिन लगभग सुबह 7 बजे वह घर पंहुचा तब उसकी पत्नि ने उसे बताया कि वह कल शाम 6 बजे घर वापस आयी तो पीड़िता घर पर नहीं थी जो कल से घर पर नहीं है। पीड़िता के आसपास एवं रिष्तेदारी में तलाष की गई जिसका कही पता नहीं चला उसे संदेह है कि पीड़िता को कविता पति मदन निवासी नागदेव मंदीर टिकारी बैतूल ने बहला-फुसलाकर ले गई है। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना कोतवाली में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 28.03.2018 को पुलिस ने पीड़िता को दस्तायाब किया उसके धारा 164 द.प्र.सं. के कथन कराये तथा धारा 161 द.प्र.सं. के कथन लेखबद्ध किये गये। पीड़िता ने उसके कथनों में मोहल्ले की कविता यादव द्वारा उसे लालच देकर उसे शादी देकर राजी करना एवं उसे ले जाकर श्याम राठौर एवं षिवकली के सुपुर्द करना, श्याम, पप्पू एवं षिवकली के द्वारा मुकंुदीलाल मल्हार के साथ मिलकर उसे अमरापुरा जिला मंदसौर निवासी वरदीचंद उर्फ पप्पू पाटीदार को 2 लाख रूपयें में बेचना एवं वरदीचंद द्वारा उसे पत्नि के रूप में रखकर उसके साथ बुरा काम बलात्कार करना बताया तथा धारा 164 के कथनों में मकान मालिक राजेष शुक्ला के द्वारा उसके साथ बलात्संग करना बताया। घटना स्थल का मौका नक्षा बनाया गया पीड़िता की उम्र व जाति के संबंध में दस्तावेंज प्राप्त कर प्रकरण में संलग्न किये गये। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया। आवष्यक अनुसंधान उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र तैयार कर माननीय अनन्य विषेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण में अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया।
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