मुकेश अम्बे रिपोर्टर

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बडवानी श्री आनंद कुमार तिवारी की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बडवानी के कान्फ्रेंस हॉल में कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री तिवारी के द्वारा अपने उद्बोधन में भारतीय
साक्ष्य अधिनियम 1872 में साक्षी के परीक्षण, प्रति परीक्षण के तकनीकी बिन्दु एवं विधि पर प्रकाश डाला गया l
इस विषय पर चर्चा हुई कि परीक्षण, प्रति परीक्षण में कौन से प्रश्न पूछे जा सकते है प्रति परीक्षण किस सीमा तक किया जा सकता है तथा अधिवक्तागण के सामाजिक दायित्व विषय पर विस्तुत कार्यशाला आयोजित हुई। अधिवक्तागण से चर्चा के दौरान अधिक प्रभावी भूमिका हेतु तैयार किया गया।
सचिव श्री अमित सिंह सिसौदिया के द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत वर्तमान में उपयोगी प्रावधान से अवगत कराते हुए माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टातों से भी अवगत कराया गया।
उक्त कार्यशाला में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री सोहनलाल पाटीदार, उपाध्यक्ष श्री पवन जाट, सचिव श्री हेमेन्द्र कुमरावत, कोषाध्यक्ष श्री महेश कुमार वैष्णव, एवं अन्य समस्त अधिवक्तागण बड़वानी एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री दिलीप मुझाल्दा उपस्थित रहे।
कार्यशाला प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री तिवारी की प्रेरणा से आयोजित की गई
कार्यशाला में उपस्थित अध्यक्ष श्री पाटीदार द्वारा हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश का आभार प्रकट करते हुए कहा कि इस नवाचार से समस्त अधिवक्ता को लाभ मिलेगा।
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