कलेक्टर ऋषि गर्ग ने शांति समिति की बैठक मे की अपील-
जिले में आगामी दिनों में होली, रंगपंचमी व शब-ए-बारात पर्व परम्परागत शांति व सद्भाव के साथ मनाने के उद्देश्य से बुधवार को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषि गर्ग की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार अग्रवाल, नगर पालिका अध्यक्ष भारती राजू कमेड़िया, पूर्व विधायक डॉ. आर.के. दोगने, अपर कलेक्टर प्रवीण फुलपगारे, जिले के राजस्व अधिकारी, पुलिस अधिकारी एवं समिति के सदस्य मौजूद थे।
कलेक्टर गर्ग ने बैठक में कहा कि ये हम सबका दायित्व होगा कि जिले में त्यौहार शांति एवं सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में बने। उन्होने कहा कि ये त्यौहार हमे एक साथ जुड़ने का मौका देते है। सभी समुदाय के लोग त्यौहार का आनन्द ले सके, जिले में ऐसी व्यवस्था बनी रहना चाहिए।
कलेक्टर गर्ग ने बैठक में नगर पालिका के सीएमओ को होली के अवसर पर अतिरिक्त जल प्रदाय करने के निर्देश बैठक में दिये । उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि छोटे बच्चों को वाहन चलाने हेतु नहीं दें। होलिका दहन के दौरान सार्वजनिक सम्पत्ति सुरक्षित रहे इसका ध्यान रखा जावे। कलेक्टर गर्ग ने सी एम एच ओ डॉ एच.पी.सिंह को निर्देशित किया कि जिले के सभी चिकित्सालय में स्वास्थ्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जावे ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। उन्होने अधिकारियों को निर्देश दिये कि होलिका दहन का स्थान चिन्हांकित कर लें और सुनिश्चित कर ले कि विद्युत लाईन के नीचे होलिका दहन ना हो और होलिका दहन से सड़क को नुकसान ना पहुंचे ।
कलेक्टर ऋषि गर्ग ने निर्देशित किया कि नगर पालिका, बिजली विभाग व स्वास्थ्य विभाग का एक-एक कर्मचारी की ड्यूटी कंट्रोल रूम में लगाई जाए। उन्होने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देश दिये कि कचरा वाहन के माध्यम हरे वृक्षों को होलिका दहन के लिये न काटने हेतु लोगों को जागरूक किया जाए।
बैठक में पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि विद्युत लाईन पर गीले कपड़े, टायर आदि फेंकने, मोटर सायकिलों पर 3 सवारी बैठने, नशाखोरी करने तथा हुड़दंगी तत्वों पर पुलिस प्रशासन पैनी नजर रखकर कार्यवाही करेगा। एसपी अग्रवाल ने निर्देशित किया कि नर्मदा व अजनाल नदी के घाटों पर पुलिस व होमगार्ड के जवानों की ड्यूटी लगाई जाए। उन्होने बताया कि होली व रंगपंचमी त्यौहारों के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने निर्देश दिए कि सोशल मीडिया पर नज़र रखें, किसी भी प्रकार की अफवाह न फैले इस बात का ध्यान रखेें।
ब्यूरो रिपोर्ट हरदा ✍
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