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August 7, 2025

सच दिखाने की हिम्मत

राजपुर विकासखण्ड के ग्राम पंचायत वासवी के सचिव को रिश्वत लेने के आरोप में 04 वर्ष की जेल एवं 5000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया

बड़वानी से मुकेश अम्बे की खास रिपोर्ट

राजपुर विकासखण्ड के ग्राम पंचायत वासवी के सचिव को रिश्वत लेने के आरोप में 04 वर्ष की जेल एवं 5000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया*

दिसम्बर 2023/न्यायाधीश प्रथम अपर सत्र न्यायालय बडवानी श्री कैलाश प्रसाद मरकाम बड़वानी के वि.स.प्रकरण क्र. 02/2019 के अपने फैसले आरोपी आनंदीलाल पिता बाबूलाल व्यवसाय तत्कालीन ग्राम सचिव ग्राम पंचायत बासवी, तह. राजपुर, निवासी ग्राम रणगांव रोड तसहील राजपुर जिला बडवानी को रिश्वत लेने के आरोप में धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं धारा 13(1)(डी) धारा13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 4-4 वर्ष एवं 5000-5000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री एस.एस. अजनारे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला बड़वानी द्वारा की गई।अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान द्वारा बताया गया कि अभियोजन का मामला संक्षेप में प्रकार है कि दिनांक – आवेदक बाबूलाल पिता श्री बलीराम सोलंकी, निवासी ग्राम वासवी, तहसील राजपुर कि वह ग्राम पंचायत वासवी का सरपंच है, उसकी ग्राम पंचायत को पंच परमेश्वर योजना वर्ष 2015 के अंतर्गत हरेसिंह रूखड़िया की गली से आंतरिक मार्ग तक सीमेंट कांकीट रोड निर्माण कराने की प्रशासकीय स्वीकृति करीब 85,000/- रूपये की प्राप्त हुई थी। जिसका कार्य प्रारंभ करने से पूर्व ऑनलाईन ई.पी.ओ. जारी करवाने हेतु उसने दस्तावेज उसकी पंचायत के सचिव आनंदीलाल राठौड़ को दिये थे। दिनांक 03.12.2015 को उसने उसी पंचायत के उप सरपंच मुकेश खन्ना एवं ठेकेदार दिनेश के साथ राजपुर स्थित पंचायत सचिव आनंदीलाल के निवास पर पहुंचे। आनंदीलाल के घर पहुंचने पर पता चला कि वह खाना खा रहा है तो वे सभी लोग बाहर खड़े होकर आनंदीलाल का इंतजार करने लगे। कुछ समय पश्चात् पंचायत सचिव आनंदीलाल के घर से बाहर आने पर उसने व ठेकेदार दिनेश ने आनंदीलाल से सीसी रोड के संबंध में बातचीत की तो सचिव आंनदीलाल ने उससे 15,000/- रूपये रिश्वत की मांग की और 10,000/- रूपये रिश्वत में लेना तय किया। परंतू आवेदक रिश्वत नही देना चाहता था जिसके संवंध उसने लोकायुक्त इंदौर को आवेदन किया । आवेदक द्वारा दिनांक 06.12.2015 को ही करीब 10.30 बजे शासकीय मोबाईल फोन से आरोपी आनंदीलाल के मोबाईल फोन पर चर्चा किए जाने पर आरोपी द्वारा आवेदक को रिश्वत राशि लेकर इमलीपुरा चौक पर बुलाया, जिसे आवेदक ने शासकीय मोबाईल फोन के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड कर लिया था। लोकायुक्त टीम को लेकर आरोपी द्वारा बताये गये स्थान पर पहुचा। कुछ समय पश्चात् आरोपी आनंदीलाल इमलीपुरा चौक पहुंचा और आवेदक को इशारे से उसके पास बुलाया । आरोपी ने आवेदक से रिश्वत राशि 5,000/रूपये मांगकर प्राप्त की । तभी आरोपी को लोकायुक्त टीम ने 5000रू रिश्वत लेते हुये रंगेहाथो पकडा। आरोपी आनंदीलाल पिता बाबूलाल निवासी ग्राम रणगांव रोड तहसील राजपुर जिला बड़वानी के विरूद्ध अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का अपराध घटित होना पाया जाने से अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया। फरियादी/आवेदक की रिपोर्ट पर से विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त इन्दौर पर अपराध क्रं. 580/15 धारा 7, 13(1)डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय मे चालान पेश किया गया।