Chief Editor

Dharmendra Singh

Office address -: hanuman colony gole ka mandir gwalior (m.p.) Production office-:D304, 3rd floor sector 10 noida Delhi Mobile number-: 9806239561, 9425909162

May 2026
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
May 17, 2026

सच दिखाने की हिम्मत

,,,,।
New 24×7 india,
रिपोर्ट ब्यूरो चीफ संतोष कुमार लहरे जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ 27 फरवरी 2024/ कलेक्टर श्री आकाश छिकारा एवं पुलिस अधीक्षक श्री विवेक शुक्ला के दिशा निर्देशन में खनिज एवं पुलिस विभाग के संयुक्त टीम द्वारा आज जांजगीर-चांपा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में खनिज परिवहन कर रहे वाहनों का सघन जाँच किया गया। जिला स्तरीय उडनदस्ता दल खनिज विभाग एवं पुलिस विभाग चॉपा के द्वारा संयुक्त रूप से चॉपा, पंतोरा, बलौदा, अकलतरा, पामगढ, पीथमपुर में खनिजो के अवैध परिवहन, भण्डारण करने वाले वाहनो, स्थानो का औचक जॉच किया गया।
खनिज अधिकारी श्री हेमंत चेरपा ने बताया कि जाँच के दौरान जिले में अवैध परिवहन करने वाले खनिज निम्न श्रेणी चूना पत्थर के 12 प्रकरण (02 टैक्टर, 10 हाईवा), खनिज रेत के 16 प्रकरण (9 ट्रैक्टर, 01 टीपर एवं 06 हाईवा), दर्ज किया गया। इस प्रकार जिले में खनिजो के अवैध परिवहन करने वाले कुल 28 वाहनो को जप्त कर प्रकरण दर्ज किया जाकर खनिज नियमो के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। उक्त कार्यवाही पुलिस विभाग के एसडीओपी श्री प्रदीप कुमार सोरी, श्री तुलसिंह पट्टावी निरीक्षक, जांजगीर श्री मणीकान्त पाण्डे, निरीक्षक, विनोद जाटवार, उप-निरीक्षक एवं टीम तथा खनिज विभाग के उडनदस्ता दल प्रभारी, श्री उत्तम प्रसाद खुंटे एवं सहायक उडनदस्ता दल प्रभारी पी डी जाडे एवं टीम का सराहनीय योगदान रहा।
कलेक्टर के निर्देशन में जिले में खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा विशेष अभियान चलाकर निरन्तर जॉच किया जा रहा है। अवैध उत्खननकर्ताओं, परिवहनकर्ताओं, भण्डारणकर्ताओ के विरूद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।