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Dharmendra Singh

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June 2025
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June 18, 2025

सच दिखाने की हिम्मत

कलेक्टर श्री प्रसाद ने खनिज रेत का अवैध उत्खनन और निविदा शर्तो का उल्लंघन करने पर मेसर्स फेयर ब्लैक इन्फ्राटेक इंडिया प्रा०लिमिटेड के विरुद्ध लगाया करीब 32 करोड़ का जुर्माना कलेक्टर न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय अवैध उत्खनित रेत रायल्टी का 60 गुना किया जुर्माना पर्यावरण क्षति पूर्ति के रूप में लगी 15 करोड़ 84 लाख रूपए की सख्ती

कलेक्टर श्री प्रसाद ने खनिज रेत का अवैध उत्खनन और निविदा शर्तो का उल्लंघन करने पर मेसर्स फेयर ब्लैक इन्फ्राटेक इंडिया प्रा०लिमिटेड के विरुद्ध लगाया करीब 32 करोड़ का जुर्माना

कलेक्टर न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय

अवैध उत्खनित रेत रायल्टी का 60 गुना किया जुर्माना

पर्यावरण क्षति पूर्ति के रूप में लगी 15 करोड़ 84 लाख रूपए की शास्ति

कटनी – कलेक्टर श्री अवि प्रसाद ने उत्खनि पट्टा क्षेत्र हेतु स्वीकृत रकवा के अलावा इससे लगे रकवा क्षेत्र में अवैध और नियम विरुद्ध खनिज रेत का अवैध उत्खनन और निविदा शर्तो का उल्लंघन करने पर उपपट्टाधारी मेसर्स फेयर ब्लैक इन्फाटेक इंडिया प्रा०लिमिटेड के विरुद्ध 31 करोड़ 94 लाख 40 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। जिसमें अवैध उत्खनित रेत मात्रा 26 हजार 400 घनमीटर की रायल्टी राशि 26 लाख 40 हजार रूपये का 60 गुना शास्ति के तौर पर 15 करोड़ 84 लाख रूपए और शास्ति के अतिरिक्त समतुल्य राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में 15 करोड़ 84 लाख रूपये शामिल हैं। कलेक्टर श्री प्रसाद ने संबंधित को यह राशि जिला खनिज प्रतिष्ठान मद में जमा कराने का आदेश पारित किया है।

ये हैं मामला

म०प्र० स्टेट माईनिंग कार्पाेरेशन लि० उप कार्यालय कटनी द्वारा कलेक्टर न्यायालय में 3 अप्रैल 2019 को दिए प्रतिवेदन में बताया गया कि ग्राम घुन्नौर तहसील विजयराघवगढ़ के खसरा नंबर 911 रकवा 30.30 हेक्टेयर में से 5 हेक्टेयर रकवा पर खनिज रेत हेतु उत्खनि पट्टा दि म०प्र० स्टेट माईनिंग कार्पाेरेशन लि० के पक्ष में स्वीकृत है, जिसका संचालन उप पट्टाधारी एवं बोलीकर्ता मेसर्स फेयर ब्लैक इन्फाटेक इंडिया प्रा०लि० द्वारा किया जा रहा है। निरीक्षण दल ने जांच के दौरान खनिज रेत से लोड जिन 8 वाहनों की जांच की उनमे किसी के भी पास वैध परिवहन हेतु जरूरी कोई भी दस्तावेज ई.टी.पी या अभिवहन पास नहीं निकला। साथ ही मेसर्स फेयर ब्लैक इन्फाटेक इंडिया प्रा०लि० द्वारा उत्खनित पट्टा क्षेत्र 5 हेक्टेयर रकवा के दक्षिण दिशा में 24 हजार 600 घनमीटर अवैध रेत का उत्खनन पाया गया।

नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन

खनिज विभाग एवं राजस्व अमले द्वारा तहसील विजयराघवगढ अंतर्गत ग्राम घुन्नौर नदी पर क्षेत्र में खनिज रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण के संबंध में दिए गए प्रतिवेदन के अनुसार मेसर्स फेयर ब्लैक इन्फ्राटेक इंडिया प्रा०लि० द्वारा खनिपट्टा हेतु स्वीकृत क्षेत्र के दक्षिण दिशा मे करीब 420 मीटर दूरी पर 24 हजार 600 घनमीटर रेत का अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया। जिसमे लगभग 22 जरीब लंबाई 400, मीटर औसत चौडाई 3 जरीब लगभग 60 मीटर एवं औसत गहराई करीब 1 मीटर में खनन कर अवैध रेत निकाला जाना पाया गया। निकाली गई अवैध रेत की कुल मात्रा लगभग 26 हजार 400 घनमीटर पाई गई है। इसके आधार पर कलेक्टर न्यायालय द्वारा उप पट्टाधारी एवं बोलीकर्ता मेसर्स फेयर ब्लैक इन्फ्राटेक इंडिया प्रा०लि० द्वारा 26 हजार 400 घनमीटर खनिज रेत का अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया है। जो कि उप पट्टाधारी व बोलीकर्ता मेसर्स फेयर ब्लैक इन्फ्राटेक इंडिया प्रा०लि० द्वारा खनिज रेत की विस्तृत ई-नीलामी सूचना में उल्लेखित आवश्यक शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

निविदा शर्तो का उल्लंघन

मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड ने कलेक्टर न्यायालय को बताया कि फेयर ब्लैक इन्फ्राटेक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड द्वारा निविदा शर्तो क्रमांक 2.7,2.9, 2.11,और 2.12 का उल्लंघन किया गया है। निविदा शर्त की कंडिका 2.11 के अनुसार संबंधित को अवैध उत्खनन की सूचना भी देनी थी, जो नहीं किया गया।

कलेक्टर ने ये दिया आदेश

कलेक्टर न्यायालय में कलेक्टर श्री अवि प्रसाद द्वारा खनिज शाखा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन और संयुक्त जांच दल के प्रतिवेदन एवं अनावेदक के जवाब तथा प्रकरण में संलग्न समस्त दस्तोवजों का सूक्ष्म परिशीलन किया गया। इसके बाद कलेक्टर श्री प्रसाद ने अनावेदक अवैध उत्खननकर्ता फेयर ब्लैक इन्फ्राटेक इंण्डिया प्रा० लिमि० के विरूद्ध कुल 31 करोड़ 94 लाख रूपए का जुर्माना लगाया है। जिसमें अवैध उत्खनित रेत मात्रा 26 हजार 400 घनमीटर की रायल्टी राशि के रूप में 26 लाख 40 हजार रूपये का 60 गुना 15 करोड़ 84 लाख रूपये की शास्ति, और शास्ति के अलावा समतुल्य राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में 15 करोड़ 84 लाख रूपये की राशि शामिल हैं। उप पट्टाधारी व बोलीकर्ता मेसर्स फेयर ब्लैक इन्फ्राटेक इंडिया प्रा०लि० को यह राशि जिला खनिज प्रतिष्ठान मद में जमा करने का आदेश कलेक्टर न्यायालय द्वारा दिया गया है।