Chief Editor

Dharmendra Singh

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June 18, 2025

सच दिखाने की हिम्मत

कलेक्टर महोदय के आदेश पर खनि अमला बिलासपुर द्वारा रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक ग्राम लोधीपारा,कोनी,सेंदरी, कछार,लोफंदी,मंगला,जुबरीपारा, लोखंडी,निरतू, घुटकू लमेर,दयालबंद,मस्तूरी क्षेत्र मे रेत खदान एवं खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की सघन जांच किया गया।

खनिज विभाग की कार्यवाही

 

*बिलासपुर* । 30 मई 2024 कलेक्टर महोदय के आदेश पर खनि अमला बिलासपुर द्वारा रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक ग्राम लोधीपारा,कोनी,सेंदरी, कछार,लोफंदी,मंगला,जुबरीपारा,

लोखंडी,निरतू, घुटकू लमेर,दयालबंद,मस्तूरी क्षेत्र मे रेत खदान एवं खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की सघन जांच किया गया। लमेर में 1ट्रेक्टर को खनिज रेत* का अवैध परिवहन करते पाये जाने पर पुलिस थाना कोनी की अभिरक्षा में रखा गया है। दयालबंद-मस्तूरी क्षेत्र में 4 हाईवा को खनिज रेत एवं 1 हाईवा को खनिज निम्न श्रेणी चूना पत्थर/गिट्टी* का अवैध परिवहन करते पाये जाने पर जप्तकर खनिज जांच चौकी लांवर (मस्तूरी) में अभिरक्षा में रखा गया है।

वाहन हाईवा के चालकों से पूछताछ करने में 2 वाहन चालकों ने खनिज रेत का लोडिंग चंगोरी जिला बलौदाबाजार-भाटापारा से 1 ने तनौद जिला जांजगीर-चांपा तथा 1 ने अमलडिहा जिला बिलासपुर से किया जाना बताया। 1 हाईवा वाहन चालक ने गिट्टी का लोडिंग अकलतरा जिला जांजगीर -चांपा से किया जाना बताया है।

वैध अभिवहन पास/रायल्टी पर्ची के बिना खनिजों का परिवहन किये जाने के कारण सभी वाहन चालकों/मालिकों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71/खान एवं खनिज(विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 21 के तहत खनिज के अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है। कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

 

रिपोर्ट:केदारनाथ संभाग हेड बिलासपुर*