ग्वालियर 23.10.2024 । ग्वालियर जिले में लगातार होने वाली फायरिंग तथा हर्ष फायर की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए उन पर अंकुश लगाने के लिये पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री धर्मवीर सिंह(भापुसे) द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को सेक्शन 25 आर्म्स एक्ट के तहत ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है जो हर्ष फायर या फायरिंग की घटना को अंजाम देते हैं। क्योंकि कई बार जश्न के माहौल में की गई फायरिंग से किसी व्यक्ति को गोली लग जाती है और हर्ष फायरिंग के कारण जानमाल का नुकसान हो जाता है। हर्ष फायरिंग और हवाई फायरिंग दोनों ही कानूनी तौर पर अमान्य है और ऐसा करने वाले व्यक्ति को खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त कार्यवाही की जाएगी और लाइसेंसी हथियार होने पर उसके निरस्ती की कार्यवाही की जाएगी।
धारा 25. आर्म्स एक्ट के अंतर्गत आने वाले अपराधों के लिए दण्ड।
जो कोई –
(क) धारा 5 के उल्लंघन में कोई हथियार या गोलाबारूद निर्मित करता है, प्राप्त करता है, प्राप्त करता है, बेचता है, हस्तांतरित करता है, परिवर्तित करता है, मरम्मत करता है, परीक्षण करता है या प्रमाणित करता है, या बिक्री या हस्तांतरण के लिए प्रदर्शित करता है या प्रस्तावित करता है, या बिक्री, हस्तांतरण, रूपांतरण, मरम्मत, परीक्षण या प्रमाणित करने के लिए अपने कब्जे में रखता है। या
(ख) धारा 6 का उल्लंघन करते हुए किसी आग्नेयास्त्र की नली को छोटा करता है या किसी नकली आग्नेयास्त्र को आग्नेयास्त्र में परिवर्तित करता है या आयुध नियम, 2016 में उल्लिखित आग्नेयास्त्रों की किसी श्रेणी को आग्नेयास्त्रों की किसी अन्य श्रेणी में परिवर्तित करता है। या
(घ) धारा 11 के उल्लंघन में किसी भी वर्ग या वर्णन का कोई हथियार या गोलाबारूद भारत में लाएगा या भारत से बाहर ले जाएगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
(1ए) जो कोई धारा 7 के उल्लंघन में कोई प्रतिबंधित हथियार या प्रतिबंधित गोलाबारूद अर्जित करता है, अपने कब्जे में रखता है या लेकर चलता है, वह कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो चौदह वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। परन्तु न्यायालय, निर्णय में अभिलिखित किए जाने वाले किसी पर्याप्त और विशेष कारण से, सात वर्ष से कम अवधि के कारावास का दण्ड लगा सकता है।
स्पष्टीकरण – इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, अवैध तस्करी से भारत के राज्यक्षेत्र में, से या इसके भीतर आग्नेयास्त्रों और गोला बारूद का आयात, निर्यात, अर्जन, विक्रय, परिदान, संचलन या अंतरण अभिप्रेत है, यदि आग्नेयास्त्रों और गोला बारूद को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार चिह्नित नहीं किया गया है या उनका तस्करी इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विदेश में निर्मित तस्करी किए गए आग्नेयास्त्र या निषिद्ध हथियार और निषिद्ध गोला बारूद भी हैं।
(9) जो कोई आग्नेयास्त्र का प्रयोग उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक या उत्सव में गोली चलाकर करता है, जिससे मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, तो उसे दो वर्ष तक के कारावास या एक लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।
स्पष्टीकरण- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, उत्सवपूर्ण गोलीबारी से सार्वजनिक समारोहों, धार्मिक स्थानों, विवाह पार्टियों या अन्य समारोहों में गोला-बारूद चलाने के लिए आग्नेयास्त्र का प्रयोग करने की प्रथा अभिप्रेत है।
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